शुक्रवार, फ़रवरी 11, 2011

गर्भनिरोधक के इस्तेमाल के बाद गर्भपात पर दिया फतवा

 भ्रूण का गर्भपात कराना भी हराम : देवबंद



दारुल उलूम देवबंद ने अपने नए फतवे में गर्भ में पल रहे तीन महीने से ज्यादा के भ्रूण का गर्भपात कराने को भी हराम बताया है।


गर्भनिरोधकों के इस्तेमाल के पहले हकीम से पूछने का फतवा देने के बाद देवबंद ने कहा है कि यदि गर्भ में पल रहे भ्रूण की उम्र तीम माह से कम है तो गर्भपात कराने के पहले भी हकीम या किसी 'पवित्र मुस्लिम चिकित्सक" से सलाह लें। लेकिन तीन महीने से ज्यादा के भ्रूण का गर्भपात कराने को हराम बताया है। देवबंद ने हलाल आैर हराम संबंधी फतवों की श्रेणी में पूछे गए एक सवाल के जवाब में यह फतवा दिया है।


मुस्लिम संस्थान से पूछा गया है, 'हमारे दो बच्चे हैं। हमारा छोटा बच्चा लगभग 11 महीने का है। मेरी पत्नी एक बार फिर से गर्भवती है। चिकित्सक ने उसकी शारीरिक स्थिति को देखते हुए उसे अगले बच्चे के लिए लगभग 30 महीने का इंतजार करने को कहा है, इसलिए वह गर्भपात कराना चाहती है। क्या गर्भपात की इजाजत है ?" इसके जवाब में फतवा दिया गया है, 'अगर कोई पवित्र मुस्लिम चिकित्सक यह कहे कि महिला गर्भावस्था आैर प्रसव का दर्द सहन करने में सक्षम नहीं है, तो तीन महीने से कम के भूण का गर्भपात कराया जा सकता है, लेकिन अगर भूण तीन महीने से ज्यादा का हो, तो गर्भपात कराना पूरी तरह हराम है।"


हालांकि चिकित्सकों की दृष्टि में देवबंद का यह फतवा भी अनुचित है। चिकित्सकों का मानना है कि अगर कोई प्रशिक्षित चिकित्सक गर्भपात की सलाह देता है तो वह महिला की हालत देख कर ही इसके बारे में कहता है, जबकि 'नीम-हकीम" किसी महिला की हालत का बेहतर तरीके से अंदाज नहीं लगा सकते। स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉ. फौजिया खानम कहती हैं, 'यह बात सही है कि तीन महीने से ज्यादा का भूण होने पर गर्भपात महिला के लिए खतरनाक साबित हो सकता है, लेकिन यह बात किसी तरह से गले नहीं उतरती कि तीन महीने से कम का भ्रूण होने पर भी हकीम की सलाह पर ही गर्भपात कराएं।"


डॉ. फौजिया परामर्श देती हैं कि अगर कोई अपने परिवार की महिला की जान को जोखिम में नहीं डालना चाहता, तो उसे महिला को किसी प्रशिक्षित चिकित्सक के पास ही ले जाना चाहिए। देवबंद ने इसके पहले अपने एक फतवे में कहा था कि गर्भधारण रोकने के लिए गर्भनिरोधकों का इस्तेमाल भी हकीम से पूछ कर ही करना चाहिए। अगर हकीम इसकी इजाजत देता है, तो गर्भनिरोधक का इस्तेमाल हराम नहीं है ।


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